Pak: इमरान खान, बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर 12 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा
Pakistan रावलपिंडी : पाकिस्तान की रावलपिंडी कोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना-2 मामले में जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट किया।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, रावलपिंडी में सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील और विशेष अभियोजक ने अपनी दलीलें पूरी कीं और विशेष केंद्रीय न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने मामले की अध्यक्षता की। कोर्ट इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बरी करने की याचिका पर 12 नवंबर को सुरक्षित फैसला सुनाएगा।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 2 नवंबर को संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) ने तोशाखाना-2 मामले में बुशरा बीबी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एफआईए ने अपनी याचिका में कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कक्ष में जमानत दी गई और यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, एफआईए ने यह भी दावा किया कि बुशरा बीबी अपने पति इमरान खान के साथ इस मामले में शामिल थीं।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले के सिलसिले में अदियाला जेल से जमानत दी गई थी। बुशरा बीबी को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा किया गया, जहां इमरान खान भी अपनी बहनों के साथ बंद हैं। करीब नौ महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आई हैं।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, बुशरा बीबी को 10 लाख पाकिस्तानी रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया गया है। उनकी रिहाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इमरान खान के अभी भी जेल में बंद होने के कारण वह पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए निर्णायक कारक बन गई हैं।
अपनी रिहाई के बाद, वह पाकिस्तान के बानी गाला में अपने निवास के लिए रवाना हो गईं, जहां वह पीटीआई नेताओं से बातचीत करेंगी। उनकी रिहाई का विवरण पीटीआई ने भी एक्स पर साझा किया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना-II मामले में जमानत दी थी। उनके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें इद्दत मामला और तोशाखाना 1 मामला शामिल है।
तोशाखाना-II मामला पाकिस्तान को हिला देने वाले तोशाखाना-I मामले का अनुवर्ती है, जिसमेंके दौरान विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से प्राप्त उपहारों का विवरण देने में विफल रहने और कथित तौर पर उन्हें सीधे बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया था, जिससे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री खान पर अपने कार्यकाल
अभियोजन पक्ष की दलील में बुलगारी सेट की सामग्री के बारे में विवरण शामिल था, जिसे 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा पूर्व प्रथम महिला को उपहार में दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान सेट के बाजार मूल्य को कम करके आंका और राज्य से मिले उपहार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने में जमा किए बिना अपने पास रख लिया। (एएनआई)