हिंदुओं के खिलाफ पाक ने की फिर से साजिश, प्रांतीय कानून से जुड़ी ये कॉपी हुई गायब
हिंदू विवाह कानून के प्रस्तावित नियमों की मसौदा प्रति खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सरकार के स्थानीय आयुक्तालय कार्यालय से गायब
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिंदू विवाह कानून (Hindu marriage Act) के प्रस्तावित नियमों की मसौदा प्रति खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत सरकार के स्थानीय आयुक्तालय कार्यालय से गायब हो गयी है. यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी. इस कानून को 2017 में पाकिस्तान की सरकार ने पारित किया था. प्रस्तावित नियमों की एक प्रति प्रांतीय सचिवालय ने स्थानीय सरकार के आयुक्तालय के पास उनकी सहमति के लिए भेजी थी.
अधिकारियों ने बताया कि मामला तब प्रकाश में आया जब आयुक्तालय ने सचिवालय के रिमाइंडर पत्र का जवाब देते हुए सूचित किया कि उन्हें प्रस्तावित नियमों की प्रति नहीं मिली है.
हिंदू समुदाय का उत्पीड़न और भेदभाव
पाकिस्तान की सरकार ने 2017 में ऐतिहासिक हिंदू विवाह कानून को पारित किया था ताकि देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादी को विनियमित किया जा सके. विधेयक इसलिए पारित किया गया था कि हिंदू महिलाओं को अपनी शादी के दस्तावेजी सबूत मिल सकें. पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए यह पहला निजी कानून है जो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों पर लागू होता है.
सिंध में पहले ही पास हो गया था ये कानून
सिंध प्रांत पहले ही अपना हिंदू विवाह कानून बना चुका है. इमरान खान के कार्यकाल में भी हिंदू समुदाय के लोगों का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है. यहां हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं.
हालांकि प्रांतीय सरकारों को इस कानून के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी.