नेपाल: सरकार बनाने के लिए शेर बहादुर देउबा और माधव नेपाल का गठबंधन में जल्द होगा शामिल
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माधव कुमार नेपाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में जल्द शामिल होने की घोषणा की।
काठमांडू, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माधव कुमार नेपाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में जल्द शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा को नहीं छोड़गे और एक सुसंस्कृत क्रांतिकारी पार्टी के रूप में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।
यह घोषणा चुनाव आयोग द्वारा नवगठित पार्टी को आधिकारिक मान्यता देने के एक दिन बाद हुई, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन-यूएमएल को विभाजित करने के बाद बनाया गया था। नेपाल चुनाव आयोग ने बुधवार को दो नए राजनीतिक दलों को मान्यता दी, जिसमे एक दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त समाजवादी) और दूसरा दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माधव कुमार नेपाल हैं जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर हैं।
सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के अध्यक्ष माधव नेपाल ने अपनी पार्टी की पहली प्रेस वार्ता में कहा कि हम जल्द ही देउबा सरकार में शामिल होंगे। हम कम्युनिस्ट विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और अनुशासित और सुसंस्कृत क्रांतिकारी पार्टी बनकर आगे बढ़ेंगे। शेर बहादुर देउवा शुक्रवार को अपने छह सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वह एक महीने से अधिक समय तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके क्योंकि सीपीएन-यूएमएल का माधव नेपाल गुट, जिसने सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में था।
माधव नेपाल, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के खिलाफ गए थे और ओली के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए तत्कालीन विपक्षी गठबंधन का समर्थन किया था। उन्होंने ओली पर मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा को छोड़ने और निरंकुश सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, "हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि पार्टी कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाएगी।
माधव नेपाल ने पिछले हफ्ते चुनाव आयोग में एक नए राजनीतिक दल पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन किया था। माधव नेपाल द्वारा नया राजनीतिक दल बनाने का फैसला तब लिया गया है, जब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राजनीतिक दल अधिनियम 2071 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। अधिनियम का उद्देश्य राजनीतिक दलों को विभाजित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना था।