मौलवी को 12 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई

अभियोजन ने कहा कि इसके बाद रहमान को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मामला चला।

Update: 2021-10-03 01:54 GMT

पाकिस्तान (Pakistan) में अदालत ने एक मौलवी (Cleric) को पंजाब प्रांत में 12 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मौलवी पर दो लाख रुपये (पाकिस्तानी करेंसी) का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश खालिद बशीर (Khaled Bashir) ने शुक्रवार को कारी अत्तीकुर रहमान (Qari Attiqur Rehman) को उम्रकैद की सजा सुनाई। दो साल पहले टोबा टेक सिंह जिले में उसने यह अपराध किया था।

अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता अपने गांव के मदरसे में गई थी जहां रहमान की एक सहयोगी बिलकिस बीबी उसे मौलवी के चैंबर में ले गई। पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने उसे कराहते हुए पाया और उसे एक अस्पताल पहुंचाया जहां उसने पुलिस को मौलवी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। अभियोजन ने कहा कि इसके बाद रहमान को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मामला चला।

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