Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने (स्थानीय समय) को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इसके तहत पॉलीसिलिकॉन से बने प्रोडक्ट्स पर कम से कम इंपोर्ट प्राइस और 15% टैरिफ लगाया जाएगा। पॉलीसिलिकॉन, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर के लिए एक जरूरी मटीरियल है।
व्हाइट हाउस की घोषणा के अनुसार, पॉलीसिलिकॉन के लिए कम से कम इंपोर्ट प्राइस $21 प्रति किलोग्राम और पॉलीसिलिकॉन इंगॉट्स और वेफर्स के लिए $100 प्रति किलोग्राम तय की जाएगी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये नए ट्रेड उपाय 4 दिसंबर से लागू होंगे।
ट्रंप ने अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट को कच्चे पॉलीसिलिकॉन और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के घरेलू प्रोडक्शन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने का भी निर्देश दिया।
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, इन उपायों का मकसद "इन रणनीतिक सामानों के अमेरिकी प्रोड्यूसर्स के लिए बराबरी का मौका बनाना," "इन इंडस्ट्रीज़ को देश में वापस लाने (ऑनशोरिंग) को बढ़ावा देना," और "अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके डिफेंस और डिफेंस से जुड़े इंडस्ट्रियल बेस की रक्षा करना" है।
फैक्ट शीट के अनुसार, ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 में 50% से घटकर 2024 में 2% से भी कम हो गई।
ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) के दायरे को सीमित करने के लिए दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन किए। यह प्रशासन की ओर से एक नई कोशिश है, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर के खिलाफ फैसले के बाद की गई है।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नए ऑर्डर्स पर साइन करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट में जन्म के अधिकार से जुड़ा एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया था, मामला बहुत करीबी था।" "इसलिए हम कुछ बदलाव कर रहे हैं।"
व्हाइट हाउस के अनुसार, इनमें से एक ऑर्डर "बर्थ टूरिज्म" को टारगेट करता है। इसे ऐसे विदेशी नागरिकों के अमेरिका में नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा के ज़रिए बच्चे को जन्म देने के मकसद से आने, या किसी विदेशी नागरिक द्वारा ऐसी एंट्री में मदद करने की कोशिश के तौर पर परिभाषित किया गया है।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा ऑर्डर उन लोगों की परिभाषा का दायरा बढ़ाता है जो जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य हैं। इनमें विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, किसी खास विदेशी आतंकवादी संगठन के सदस्यों के बच्चे, और नागरिकता पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बच्चे शामिल हैं।
अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन, जिसे 1868 में मंज़ूरी मिली थी, कहता है कि "अमेरिका में पैदा हुए या नेचुरलाइज़्ड (नागरिकता पाने वाले) सभी लोग, और जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं।"