Wellington वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के नए गिरोहों पर कार्रवाई के सख्त कानून गुरुवार को आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे, जिसमें गिरोह के प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और अपराधी गिरोह के सदस्यों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने और संवाद करने से रोका जाएगा।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, बुधवार को न्याय मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा कि जल्द ही कई नए कानून लागू होंगे, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर गिरोह के प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाना और अदालतों को गैर-संगति आदेश जारी करने में सक्षम बनाना शामिल है।
गोल्डस्मिथ ने कहा, "हमारे देश में गिरोह सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं और वे चुन सकते हैं कि वे किस कानून का पालन करें...हमारे पास एक न्याय प्रणाली है जो सभी पर समान रूप से लागू होती है।" उन्होंने कहा कि सजा सुनाते समय गिरोह की सदस्यता को भी अधिक महत्व दिया जाएगा, जिससे अदालतें अधिक कठोर दंड लगा सकेंगी।
पुलिस मंत्री मार्क मिशेल ने कहा कि जिला गिरोह इकाइयों की स्थापना के साथ, पुलिस विघटनकारी गिरोह घटनाओं को लक्षित करने और नए गिरोह कानूनों को लागू करने के लिए लाए गए नए उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के लिए तैयार है।
गिरोह के सदस्य न्यूजीलैंड की वयस्क आबादी का 0.25 प्रतिशत से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन वे सभी गंभीर हिंसक अपराधों के 18 प्रतिशत, सभी हत्याओं के 19 प्रतिशत और सभी आग्नेयास्त्र अपराधों के 23 प्रतिशत से जुड़े हैं, मिशेल ने कहा।
(आईएएनएस)