Pakistan लाहौर : Lahore की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 9 मई के दंगों से जुड़े 12 मामलों के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक Imran Khan को पुलिस की 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है, डॉन ने रिपोर्ट किया। पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के बाद देशभर में अशांति फैल गई थी।
विरोध प्रदर्शनों के दौरान, लाहौर कोर कमांडर के आवास और रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर व्यापक दंगे और तोड़फोड़ की खबरें आईं, जैसा कि सोशल मीडिया फुटेज में कैद हुआ है। लाहौर पुलिस की जांच शाखा, जिसमें 13 सदस्यीय टीम शामिल है, ने शनिवार को हिंसा के संबंध में इमरान खान से पूछताछ करने के लिए अदियाला जेल का दौरा किया। हालांकि, पीटीआई नेता ने टीम से मिलने से इनकार कर दिया, जो उनसे राज्य के खिलाफ सार्वजनिक अशांति भड़काने से संबंधित आरोपों पर पूछताछ करना चाहती थी, जैसा कि डॉन ने बताया।
लाहौर जांच डीआईजी जीशान असगर के अनुसार, इमरान खान को लाहौर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ जनता को भड़काने से लेकर सरकारी संपत्तियों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले तक के आरोप हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने निर्दिष्ट किया कि जांच का फोकस मुख्य रूप से दो मामलों पर केंद्रित था: लाहौर कोर कमांडर के आवास और अस्करी टॉवर पर हमला।
लाहौर के सरवर रोड, गुलबर्ग, रेस कोर्स, नसीराबाद, शादमान और अन्य सहित कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे। आतंकवाद निरोधी अदालत-I में न्यायाधीश खालिद अरशद के समक्ष आज की सुनवाई में, पुलिस ने 12 मामलों में आगे की जांच की सुविधा के लिए इमरान खान के लिए 30 दिन की शारीरिक रिमांड का अनुरोध किया। इमरान खान अपने वकीलों अजहर सिद्दीकी और उस्मान गुल के प्रतिनिधित्व में अदियाला जेल से वीडियो कॉल के जरिए पेश हुए, जिन्होंने दूरस्थ कार्यवाही पर आपत्ति जताई और उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश खालिद अरशद ने अपना फैसला कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लिया और बाद में इमरान खान को 10 दिन की शारीरिक रिमांड दे दी। यह रिमांड सरवर रोड, गुलबर्ग, रेस कोर्स, शादमान, मॉडल टाउन और मुगलपुरा पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों पर लागू होती है