पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में दोषी ठहराया जाएगा, यहां की एक अदालत ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर मामले की सुनवाई शुरू होने की घोषणा की। सुनवाई की अध्यक्षता विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने की।
71 वर्षीय इमरान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजक नकवी ने अदालत को सूचित किया कि अदालत को सभी आवश्यक प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में अदालत ने सभी सरकारी गवाहों को आरोप पत्र के साथ 17 अक्टूबर को तलब करने का निर्देश जारी किया।