नई दिल्ली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) द्वारा उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर 10 मई को इमरान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। पीटीआई ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है।
पूर्व पीएम इमरान खान को पंजाब के अटोक जेल भेज दिया गया है। इस समय जेल के बाहर पुलिसकर्मियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद में ले आया गया है। अपनी गिरफ्तारी पर इमरान ने सिर्फ इतना कहा है कि आजादी कभी भी थाली में सजाकर नहीं मिलती है।इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई एक्शन मोड में आ गई है। लंदन के अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि वहां पर दूतावास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाए।
पूर्व पीएम की गिरफ्तारी से उनकी पार्टी पीटीआई नाराज हो हई है। जोर देकर कहा गया है कि ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि किडनैपिंग की गई है। इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इमरान के रिश्तेदारों ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। शुक्रवार को एक पाकिस्तानी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था और इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा था जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी तोहफे बेचने और इससे फायदा हासिल करने का आरोप लगा था।