इमरान खान को दूसरे तोशाखाना मामले में जमानत मिली

Update: 2024-11-20 15:59 GMT
Islamabad इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को दूसरे तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई पूरी करने के बाद खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, बशर्ते कि उन्हें 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के दो बांड भरने होंगे। 72 वर्षीय खान 5 अगस्त, 2023 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अब रिहा किया जाएगा या नहीं। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना II मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
तोशाखाना 2.0 के नाम से भी जाना जाने वाला यह मामला उन आरोपों पर आधारित था कि खान और उनकी पत्नी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी उपहारों को रियायती कीमतों पर रखकर राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाया। जज ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक को जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर वह कोर्ट के साथ सहयोग करने में विफल रहे तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 13 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन इद्दत मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था। बीबी को 24 अक्टूबर को आईएचसी ने जमानत दी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद से खान दर्जनों मामलों में फंसे हुए हैं।
Tags:    

Similar News

-->