इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जानें क्या है मामला
एमएनए के खिलाफ दायर की गई घोषणा पाकिस्तान के संविधान के अनुसार नहीं पाई गई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan former PM Imran Khan) ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के एक आदेश को चुनौती देने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 20 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें पद से हटा दिया था।
बता दें कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पिछले महीने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन संदर्भों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने पीटीआई सरकार के पतन के लिए अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान के खिलाफ मतदान करने के बाद नेशनल असेंबली के अपने असंतुष्ट सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
डान की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि पीटीआई के विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 63-ए के तहत 'दोषपूर्ण' कार्य किया, इसलिए उन्हें 'पद से हटना पड़ेगा। पीटीआई ने एमएनए के नूर आलम खान, डा मोहम्मद अफजल खान ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज अहमद और अहमद हुसैन देहर सहित कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से आरक्षित फैसले की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि असंतुष्टों ने और रिकार्ड उपलब्ध कराने के पीटीआई के अनुरोध का विरोध किया था। फैसल ने कहा कुछ चीजों को ठीक से रिकार्ड में नहीं लाया जा सका। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में सर्वसम्मति से कहा कि अनुच्छेद 63 (ए) के तहत एमएनए के खिलाफ दायर की गई घोषणा पाकिस्तान के संविधान के अनुसार नहीं पाई गई है।