हश मनी मामला: डोनाल्ड ट्रंप को राहत नहीं

Update: 2024-08-06 01:43 GMT

अमेरिका America। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ हश मनी मामले में गैग ऑर्डर हटाने और न्यूयॉर्क में उनकी सजा में देरी करने की अर्जी को स्वीकर करने से इनकार कर दिया है. मिसौरी के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि जजों ने वाशिंगटन में दायर एक अन्य मामले में ट्रंप को अभियोजन से ज्यादा छूट दी थी.

आदेश में कहा गया है कि जज क्लेरेन्स थॉमस और सैमुएल अलीटो ने रिपब्लिकन एंड्रयू बेली को मुकदमा दायर करने की छूट दी होगी. हालांकि, उन्होंने आदेश को तुरंत हटाने और सजा में देरी करने की उनकी कोशिशों पर इनकार कर दिया.

एंड्रयू बेली ने तर्क दिया कि न्यूयॉर्क गैग ऑर्डर गलत तरीके से पाबंदी लगाता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार देश भर में अभियान के दौरान क्या बोल सकते हैं और ट्रंप को दी जाने वाली आखिरी सजा उनकी यात्रा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की कार्रवाइयों ने संवैधानिक नुकसान पहुंचाया है, जिससे मिसौरी के मतदाताओं और निर्वाचकों के अधिकारों का उल्लंघन होने का खतरा है."

एंड्रयू बेली ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को दो राज्यों के बीच संघर्ष के रूप में पेश किया. इस बीच, न्यूयॉर्क की तरफ से कहा गया कि लिमिटेड गैग ऑर्डर ट्रंप को मतदाताओं के लिए अहम मुद्दों पर बात करने की छूट देता है और सजा उनके आंदोलन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती है. डेमोक्रेटिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने तर्क दिया कि अपील राज्य की अदालतों के जरिए आगे बढ़ रही है और कोई राज्य-दर-राज्य संघर्ष नहीं है.

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