पड़ोसी देशों से आए हिन्दुओं को भारत में मिली नागरिकता

1955 के प्रावधानों के तहत जयपुर जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिकता का इन्हें सार्टिफिकेट दिया है.

Update: 2020-12-18 14:32 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नागरिकता कानूनों पर देशभर में पीछे हुए भारी बवाल के बीच पाकिस्तान से आए 18 हिन्दुओं शरणार्थियों को भारतीय नागरिक का दर्जा दिया गया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जयपुर प्रशासन की तरफ से नागरिकता कानून, 1955 के प्रावधानों के तहत जयपुर जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिकता का इन्हें सार्टिफिकेट दिया है.


गौरतलब है कि इससे पहले संसद से नागरिकता संशोधन कानून के पास कराए जाने के बाद देशभर में इसके खिलाफ हंगामा देखने को मिला. यह कानून पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में आकर बसे हैं उन्हें इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है. इसमें हिन्दू, सिख और ईसाईयों को शामिल किया गया है, जिन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जा सकती है.

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत अगले साल जनवरी से पड़ोसी देशों से आए हिन्दू, सिख और ईसाईयों को नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया जाएगा.




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