यहाँ टैक्सी के लिए कड़े किए नियम, मीटर नहीं चलने पर यात्रियों को देनी होगी फ्री राइड
भारत में ऑटो, टैक्सी और कैब में सफर करने वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या किराये को लेकर होती है. ड्राइवर से अक्सर किराये को लेकर चिकचिक होती है. यहां अगर कोई टैक्सी, ऑटो या कैब बुक करता है तो बहुत कम ड्राइवर अपनी इच्छा से मीटर से चलने को तैयार होते हैं. इस समस्या की शिकायत रोजाना हजारों लोग संबंधित अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस से करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता. वहीं दूसरी तरफ ऑटो और टैक्सी वालों की इस मनमानी को रोकने के लिए सऊदी अरब में एक खास कानून बनाया गया है. इसके तहत अगर कैब ड्राइवर बिना मीटर के चलता है तो यात्रियों को उस सफर के लिए कोई किराया नहीं देना होगा. इस कानून में और भी बहुत कुछ जोड़ा गया है. 19929 नंबर पर कर सकते हैं शिकायत रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने हाल ही में ट्रैक्सी ड्राइवर्स से जुड़े इस कानून को मंजूरी दी है. इस कानून के तहत टैक्सी चालकों को किराया मीटर से ही चलना होगा. अगर कोई ड्राइवर इस नियम का उल्लंघन करता है तो यात्री इसकी कंप्लेंट 19929 नंबर पर कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में उस सफर के लिए पैसेंजर को कोई किराया नहीं देना होगा. इन सुविधाओं को होना भी जरूरी इस कानून में टैक्सी को लेकर और भी कई नियम बनाए गए हैं. यानी ड्राइवर्स को कैब में कई तरह के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को भी रखना होगा. इसके तहत उन्हें ई-पेमेंट डिवाइस रखना होगा. यात्रियों को फ्री वाई-फाई की सुविधा देनी होगी. टैक्सी में कैमरा लगा होना चाहिए. इसके अलावा ट्रैकिंग डिवाइस को होना भी अनिवार्य है जो नक्ल पोर्टल से जुड़ी हो.
भारत में ऑटो, टैक्सी और कैब में सफर करने वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या किराये को लेकर होती है. ड्राइवर से अक्सर किराये को लेकर चिकचिक होती है. यहां अगर कोई टैक्सी, ऑटो या कैब बुक करता है तो बहुत कम ड्राइवर अपनी इच्छा से मीटर से चलने को तैयार होते हैं. इस समस्या की शिकायत रोजाना हजारों लोग संबंधित अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस से करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता. वहीं दूसरी तरफ ऑटो और टैक्सी वालों की इस मनमानी को रोकने के लिए सऊदी अरब में एक खास कानून बनाया गया है. इसके तहत अगर कैब ड्राइवर बिना मीटर के चलता है तो यात्रियों को उस सफर के लिए कोई किराया नहीं देना होगा. इस कानून में और भी बहुत कुछ जोड़ा गया है.
19929 नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने हाल ही में ट्रैक्सी ड्राइवर्स से जुड़े इस कानून को मंजूरी दी है. इस कानून के तहत टैक्सी चालकों को किराया मीटर से ही चलना होगा. अगर कोई ड्राइवर इस नियम का उल्लंघन करता है तो यात्री इसकी कंप्लेंट 19929 नंबर पर कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में उस सफर के लिए पैसेंजर को कोई किराया नहीं देना होगा.
इन सुविधाओं को होना भी जरूरी
इस कानून में टैक्सी को लेकर और भी कई नियम बनाए गए हैं. यानी ड्राइवर्स को कैब में कई तरह के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को भी रखना होगा. इसके तहत उन्हें ई-पेमेंट डिवाइस रखना होगा. यात्रियों को फ्री वाई-फाई की सुविधा देनी होगी. टैक्सी में कैमरा लगा होना चाहिए. इसके अलावा ट्रैकिंग डिवाइस को होना भी अनिवार्य है जो नक्ल पोर्टल से जुड़ी हो.