नई दिल्ली: एक शख्स ने गर्लफ्रेंड को पीट-पीटकर मार डाला. मामले में दोषी साबित होने के बाद उसे 23 साल की सजा हुई. अब घटना के 12 साल बाद कोर्ट ने इसी मामले में एक नया फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शख्स को गर्लफ्रेंड के परिवारवालों को मुआवजे के तौर पर करीब 115 करोड़ रुपए देने को कहा है.
मामला अमेरिका का है. ईयरडली लव की हत्या के मामले में जॉर्ज हुगली वी फिलहाल 23 साल जेल की सजा काट रहा है. साल 2012 के क्रिमिनल ट्रायल के दौरान उसे दोषी पाया गया था.
हुगली और लव दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के लिए लैक्रोस खेलते थे. वे दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे. लेकिन 3 मई 2010 को लव अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं. उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया था.
इसके बाद एक सिविल मुकदमे में लव की मौत के लिए हुगली को जिम्मेदार ठहराने और मुआवजे के तौर पर 227 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की गई थी. जिसके बाद ज्यूरी ने मुआवजे के तौर पर लव की मां, शेरोन लव और उनकी बहन लेक्सी लव होजेस को 57-57 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया. यह फैसला लव की मौत के 12 साल बाद आया है.
ट्रायल के दौरान हुगली के वकील, मैथ्यू ग्रीन ने माना कि हुगली की वजह से ही लव की मौत हुई थी और उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए था. लेकिन ग्रीन ने कहा कि जब हुगली, लव के अपार्टमेंट में पहुंचा तब वह बहुत ज्यादा नशे में था. हुगली वहां लव को मारने नहीं गया था.
वहीं लव के परिवार के वकील ने कहा कि हुगली और लव का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा था. हुगली के पीने की आदत ने दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया था.
उन्होंने कहा कि हुगली ने लव के बेडरूम के दरवाजे को पीट-पीटकर तोड़ दिया था. इसके बाद उसने लव को भी बहुत पीटा और फिर उन्हें अपार्टमेंट में छोड़ कर चल गया. बाद में मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि लव की मौत सिर पर गहरी चोट की वजह से हुई थी.
लव परिवार के वकील ने कहा कि ज्यूरी के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि नशा का बहाना बनाकर आप किसी के साथ मार पीट नहीं कर सकते हैं. हुगली ने आखिर में लव की मां और उनकी बहन से लव की हत्या के लिए माफी भी मांगी.