फ्रांस की अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सरकोजी की तीन साल की सजा बरकरार रखी
पेरिस: पेरिस की अपीली अदालत ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के खिलाफ भ्रष्टाचार और प्रभाव डालने के आरोप में दो निलंबित सहित तीन साल की जेल की सजा बरकरार रखी है.
बुधवार को अदालत के फैसले के अनुसार, सरकोजी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के साथ केवल एक साल की हाउस अरेस्ट की सेवा की आवश्यकता होगी, और उनके नागरिक अधिकारों को तीन साल तक वंचित रखा जाएगा।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फैसले के ठीक बाद सरकोजी की कानूनी टीम ने घोषणा की कि वे उच्चतम न्यायालय में अपील करना जारी रखेंगे।
सरकोजी ने 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें मार्च 2021 में भ्रष्टाचार और प्रभाव पेडलिंग के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। यह पहली बार था जब फ्रांस में किसी पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई।
उन्हें अपने 2007 के राष्ट्रपति अभियान की जांच के बारे में जानकारी के लिए मोनाको में नौकरी की पेशकश के साथ अपने तत्कालीन वकील, एक मजिस्ट्रेट के माध्यम से रिश्वत देने के प्रयास का दोषी ठहराया गया था।
-आईएएनएस