World वर्ल्ड: चीन की एक अदालत ने बुधवार को त्सिंहुआ यूनिग्रुप के पूर्व चेयरमैन झाओ वेइगुओ को भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप में दोषी ठहराते हुए निलंबित मौत की सजा सुनाई। यह सजा झिलिन प्रांत की अदालत ने दी, जिसमें दो साल की मोहलत दी गई है। इसका मतलब है कि यदि इस अवधि के दौरान झाओ कोई और अपराध करते हैं, तो सजा लागू की जाएगी। इसके बाद, उन्हें जीवन भर की सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने झाओ पर 12 मिलियन युआन (लगभग 1.67 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भी लगाया, जो उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के लिए अवैध रूप से लाभ अर्जित किया था और एक सूचीबद्ध कंपनी के हितों को नुकसान पहुँचाया था।


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