दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को 15 महीने की जेल

उल्लंघन गैर कानूनी है और दंडित किया जाएगा.'

Update: 2021-06-30 03:01 GMT

दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए मंगलवार को 15 महीने कैद की सजा सुनाई. पिछले वर्ष नवंबर में स्टेट कैप्चर में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर इसमें शामिल होने से इंकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई.

जुमा को जाना पड़ेगा जेल
अदालत ने यह भी कहा कि सजा निलंबित नहीं की जा सकती है. विभिन्न संस्थानों में भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों की जांच कर रहे आयोग ने कहा था कि जुमा को दो वर्ष कैद की सजा दी जाए. जुमा ने बार-बार कहा है कि आयोग के साथ सहयोग करने के बजाए वह जेल जाएंगे.सांविधानिक अदालत की न्यायमूर्ति सिसी खाम्पेपे द्वारा मंगलवार की सुबह दिए गए फैसले में उन्होंने जुमा के बयानों को 'विचित्र' एवं 'नहीं बर्दाश्त करने योग्य' बताया.
राष्ट्रपति रहने के बावजूद की कानून की उपेक्षा
न्यायाधीश ने कहा, 'सांविधानिक अदालत का मानना है कि जिस व्यक्ति (जुमा) ने दो बार गणतंत्र (दक्षिण अफ्रीका), इसके कानून एवं संविधान की शपथ ली, उसने कानून की उपेक्षा की, इसे कमतर आंका और कई तरह से इसे खत्म करने का प्रयास किया.' खाम्पेपे ने कहा, 'पीठ के ज्यादातर न्यायाधीश यह मानते हैं कि कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह से अवज्ञा और उल्लंघन गैर कानूनी है और दंडित किया जाएगा.'


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