पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा

Update: 2023-08-05 11:31 GMT

पाकिस्तान। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें पांच साल तक राजनीति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सजा के ऐलान के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।

गौरतलब है कि इमरान खान पर आरोप थे कि उन्हें प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो गिफ्ट मिले थे वे सरकारी खजाने में रखने के बजाय महंगी कीमतों पर बेचे गए और निजी तौर पर इस्तेमाल किए गए। यह केस लंबे समय से चल रहा था। इसी मामलेे को लेकर पाकिस्तान में हिंसा भी भड़की थी।

पाकिस्तान के एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को सजा सुनाई है। कानून के जानकारों का कहना है कि इस सजा की वजह से हो सकता है कि इस बार के आम चुनाव में वह हिस्सा ही ना ले पाएं। पाकिस्तानी टीवी चैनल के मुताबिक जज जुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा सुनाई और त्तकाल गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। हालांकि उस दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत की थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान इडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दिलावर ने कहा कि इमरान पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। जज ने कहा कि इमरान खान ने चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दी थीं। वह भ्रष्टाचार के दोषी हैं। इसके बाद पाकिस्तान के इलेक्शन ऐक्ट के सेक्शन 174 के तहत उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई।

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