पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को दोषी ठहराया

पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति मामले में दोषी ठहराया।

Update: 2020-10-06 09:39 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने पार्क लेन मामले में 19 अन्य आरोपियों और थाटा जलापूर्ति मामले में 15 अन्य को भी दोषी ठहराया है। इस दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष जरदारी इस्लामाबाद स्थित अदालत में ही मौजूद थे। पिछले हफ्ते ही अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को दोषी ठहराया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, पार्क लेन मामले में जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो पर इस्लामाबाद के पॉश इलाके में अत्यधिक कम कीमत पर 2,460 कनाल भूमि खरीदने का आरोप है। इसके अलावा थाटा जलापूर्ति मामले में नियमों को दरकिनार कर एक ठेकेदार को परियोजना का अनुबंध देने का आरोप भी है। अदालत ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति जरदारी की तीनों मामलों में बरी करने की याचिका भी खारिज कर दी। जरदारी को पिछले साल राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार किया था और दिसंबर में मेडिकल आधार पर रिहा किए जाने से पहले महीनों तक जांच की गई थी।


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