Tel Aviv [Israel] तेल अवीव [इज़राइल], 12 अगस्त (एएनआई/टीपीएस): इज़राइल के अग्निशमन एवं बचाव आयुक्त ने गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 से रविवार, 31 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे देश में खुले क्षेत्रों में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आदेश जंगल की आग और अन्य खतरों के डर से जारी किया गया है क्योंकि इज़राइल सदी की सबसे भीषण गर्मी से जूझ रहा है।
यह अग्नि प्रतिबंध आदेश राजमार्ग 25 (अरवा-डिमोना-बीर शेवा-नेटिवोट चौराहे को जोड़ने वाली सड़क) के दक्षिण के क्षेत्र को छोड़कर पूरे इज़राइल पर लागू होता है, और खुले क्षेत्रों में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाता है। आग लगने या आग लगने की संभावना वाले तकनीकी कार्य आदेश के प्रावधानों के अनुसार किए जाएँगे।