दुबई: उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, भारतीय शख्स को 11 करोड़ रुपये देने का आदेश

इसके अलावा, अदालत ने प्रभावित परिवारों को 3.4 मिलियन दिरहम 'ब्लड मनी' (मुआवजा नकद) देने का आदेश दिया।

Update: 2023-04-07 04:13 GMT
अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को दुबई में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक भारतीय को भारी भरकम मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बीमा कंपनी से कहा कि छात्र के रूप में युवक का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जिंदगी तबाह हो गई, जिसके लिए उसे भारी मुआवजा देना चाहिए.
2019 में, एक बस एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई। जब बस चालक ने मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के प्रवेश द्वार पर ओवरहेड हाइट बैरियर को टक्कर मार दी, तो बस का ऊपरी बायां भाग नष्ट हो गया। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 12 भारतीय थे. इस हादसे में उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे मुहम्मद बेग मिर्जा भी घायल हो गए। वह अपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छुट्टियों में अपने रिश्तेदार के घर से लौटते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया।
कानून उस चालक (एक ओमानी) को दंडित करता है जिसने दुर्घटना का कारण 7 साल के कारावास की सजा दी। इसके अलावा, अदालत ने प्रभावित परिवारों को 3.4 मिलियन दिरहम 'ब्लड मनी' (मुआवजा नकद) देने का आदेश दिया।
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