कोर्ट ने पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को जमानत दी

Update: 2023-06-14 06:47 GMT
इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने 9 मई के बाद संवेदनशील राज्य प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आरोपों में जमानत दे दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट।
करीब एक महीने तक हिरासत में रहने के बाद कुरैशी को पिछले हफ्ते अदियाला जेल से रिहा किया गया था। आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद हारून अहमद ने संबंधित मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
कुरैशी के वकील अली बुखारी ने जिला एवं सत्र अदालत से उन्हें जमानत देने की अपील की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, न्यायाधीश ने 10,000 रुपये के मुचलके के खिलाफ उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 4 जुलाई तक के लिए जमानत दे दी।
पीटीआई प्रमुख को पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद, बदमाशों ने प्रमुख सैन्य और राज्य स्थलों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पीटीआई नेतृत्व पर कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम (3 एमपीओ) के रखरखाव अधिनियम की धारा 3 के तहत कुरैशी की खुद की गिरफ्तारी हुई।
करीब एक महीने तक हिरासत में रहने के बाद कुरैशी को पिछले हफ्ते अदियाला जेल से रिहा किया गया था।
सुनवाई के बाद कुरैशी ने पत्रकारों से कहा कि मामला "निराधार" था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, कुरैशी ने कहा, "9 मई के संबंध में मेरे खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे," लेकिन मैं इस्लामाबाद में मौजूद भी नहीं था। मैं उस समय कराची में था।
पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा होने के 23 मिनट बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी के बाद, बदमाशों ने प्रमुख सैन्य और राज्य स्थलों को नष्ट कर दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, इस घटना के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेतृत्व पर कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम (3 एमपीओ) के रखरखाव अधिनियम की धारा 3 के तहत कुरैशी की खुद की गिरफ्तारी हुई। (एएनआई)
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