इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधान मंत्री और जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 50 मिलियन रुपये के भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया।जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय करते हुए उनसे पूछा कि क्या वे दोषी हैं, जिससे दोनों ने इनकार कर दिया.कोर्ट ने मामले को 6 मार्च तक के लिए टाल दिया है.
मामला करीब 50 अरब रुपये के सेटलमेंट से जुड़ा है, जो ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज हुसैन से रकम वसूलने के बाद पाकिस्तान भेजा था।कहा गया था कि तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान ने पैसे का दुरुपयोग किया था।द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान मुख्य आरोपी हैं, जबकि उनकी पत्नी बुशरा, पूर्व जवाबदेही ज़ार शहजाद अकबर, प्रधानमंत्री जुल्फिकार बुखारी के पूर्व सहयोगी, जिया मुस्तफा और फराह शहजादी उर्फ फराह गोगी सह-आरोपी हैं।