खांसी की दवाई विवाद: उज़्बेकिस्तान द्वारा कानूनी कार्रवाई, कांसुलर मदद दी जा रही है, विदेश मंत्रालय का कहना

उज्बेकिस्तान ने खांसी की दवाई से मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है

Update: 2022-12-29 16:04 GMT
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उज्बेकिस्तान ने खांसी की दवाई से मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
"उज्बेकिस्तान में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। हम वहां भारतीय फर्म से जुड़े कुछ लोगों को कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे हैं।"
उज्बेकिस्तान ने दावा किया है कि नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक द्वारा कथित तौर पर बनाए गए कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हो गई।
रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय दूतावास ने इस मामले पर उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क किया है।
हालांकि उज़्बेक अधिकारियों ने इस मामले पर भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा: "फिर भी, हमारे दूतावास ने उज़्बेक पक्ष से संपर्क किया है और उनकी जांच के बारे में और जानकारी मांगी है। हम समझते हैं कि उज़्बेक अधिकारियों द्वारा वहां की कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि सहित कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर एक भारतीय फर्म द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई से जुड़े 18 बच्चों की मौत पर भारत की दवा नियामक संस्था सीडीएससीओ द्वारा जांच शुरू की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि फार्मा कंपनी के निरीक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सोर्स: आईएएनएस

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