नई दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है और बहुत जल्द इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेगी। सूत्रों ने कहा कि न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पार्टी सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है और "बहुत जल्द" उच्च न्यायालय का रुख करेगी। माकन ने कहा, "भाजपा सरकार ने जानबूझकर इसका समय राष्ट्रीय चुनावों के साथ मेल खाने के लिए चुना है।" उन्होंने कहा कि आईटी ट्रिब्यूनल का कांग्रेस के फंड को रोकने का आदेश "लोकतंत्र पर हमला" है क्योंकि यह राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले आया है और प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव लड़ने के लिए धन के बिना छोड़ दिया है।
"ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है जब धन आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से लगभग 270 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं या निकाल लिए हैं।'' माकन ने दावा किया कि पार्टी के पास अब लोकसभा चुनाव के दौरान या अपने दैनिक कामकाज के लिए खर्च करने के लिए "नगण्य" धन बचा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा या किसी अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने देश के इतिहास में कभी भी आयकर जुर्माना नहीं भरा है।