अदालत में आरोपी का कबूलनामा, कहा- मैंने लड़कियों का रेप किया, लेकिन जज ने नहीं भेजा जेल

जानें पूरा मामला.

Update: 2021-11-24 13:16 GMT

नई दिल्ली: चार किशोरियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के लिए दोषी ठहराए गए न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति को जेल नहीं होगी. 20 साल के क्रिस्टोफर बेल्टर ने 2017 और 2018 के बीच लेविंस्टन में अपने परिवार के घर में चार किशोरियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उसे 8 साल तक Probation में रहने की सजा मिली है.

जब नियाग्रा काउंटी कोर्ट के न्यायाधीश मैथ्यू मर्फी ने आठ साल की Probation की सजा सुनाई, तो कुछ बलात्कार पीड़िता अदालत में थीं. इस दौरान मर्फी ने कहा, 'मैं तड़प रहा था ... मुझे यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि मैंने वास्तव में प्रार्थना की थी कि इस मामले में उपयुक्त सजा क्या है, क्योंकि बहुत दर्द था, बड़ा नुकसान हुआ, मामले में कई अपराध किए गए.'
बेल्टर ने अपनी सजा सुनाए जाने से पहले अदालत कक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें मेरे कार्यों के लिए गहरी शर्म और खेद महसूस हुआ है, आप में से कोई भी इस स्थिति में रहने के योग्य नहीं था. पीड़ितों में से एक के वकील अटॉर्नी स्टीव कोहेन ने कहा कि वह सजा से नाराज हैं और मानते हैं कि बेल्टर को शून्य परिणाम का सामना करना पड़ रहा है.
अटॉर्नी स्टीव कोहेन ने कहा, '[बेल्टर] विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके पास पैसा है, वह व्हाइट है, उसे एक वयस्क के रूप में उचित रूप से सजा सुनाई जा रही है और एक वयस्क के लिए जेल भेजने के बिना इन अपराधों से दूर जाना अन्यायपूर्ण है. अपने मुवक्किल के बारे में पूछे जाने पर, कोहेन ने कहा, 'मेरा मानना ​​​​है कि वह अभी बाथरूम में है, माफ़ कीजिए.'
आठ साल की Probation के अलावा बेल्टर को एक यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए. वह यौन अपराधी पंजीकरण अधिनियम की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर को अदालत में वापस आएगा, जहां यह तय किया जाएगा कि वह एक स्तर, दो या तीन यौन अपराधी है या नहीं.
क्या होता है Probation?
Probation एक समय की अवधि है जिसके दौरान एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे कानून का पालन करना पड़ता है और एक Probation अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, न कि जेल भेजा जाता है.
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