पाकिस्तान में विमान यात्रियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य, कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए ली फैसला

पाकिस्तान में हवाई यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य करने का फैसला राष्ट्रीय कमान एवं संचालन केंद्र (एनसीओसी) की बैठक में लिया गया।

Update: 2021-08-24 15:14 GMT

पाकिस्तान में हवाई यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य करने का फैसला राष्ट्रीय कमान एवं संचालन केंद्र (एनसीओसी) की बैठक में लिया गया। एनसीओसी के प्रमुख असद उमर ने कहा कि 30 सितंबर से केवल पूर्ण टीकाकरण करवा चुके लोगों को ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। टीकाकरण की यह बाध्यता आने वाले यात्रियों पर भी लागू होगी।

योजना मंत्रालय का भी जिम्मा संभालने वाले असद उमर ने कहा कि 15 अक्तूबर से सार्वजनिक यातायात सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए भी पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 से 18 साल की आयु के लोगों का टीकाकरण एक सितंबर से शुरू होगा और 12 साल से अधिक आयु के प्रतिरक्षित लोगों को कुछ केंद्रों पर एक विशिष्ट टीका मिलेगा।
उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और विवाह कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों को परिसर में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक टीके की पहली और 30 सितंबर तक दूसरी खुराक लगवा लेनी चाहिए। 17 वर्ष और इससे अधिक आयु के छात्रों को 15 सितंबर तक टीके की पहली और 15 अक्तूबर तक दूसरी खुराक लगवा लेनी चाहिए। ऐसा न होने पर उन्हें संस्थानों प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
राजमार्ग पर यात्रा करने वालों को 30 सितंबर तक टीके की पहली और 30 अक्तूबर तक दूसरी खुराक लगवानी चाहिए। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल वैन चालकों को 31 अगस्त तक टीके की पहली खुराक लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश में व्यवसायों को संचालन की अनुमति देने के लिए उठाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 4075 नए मामले दर्ज किए गए और 91 संक्रमितों की मौत हुई। बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब 11 लाख 31 हजार 659 हो गई है। वहीं, अब तक इस जानलेवा महामारी के चलते यहां 25,094 लोगों की जान जा चुकी है।
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