चीन की अदालत ने दिए 1000 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा लौटाने के आदेश

चीन के सैंमिंग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने डच कलेक्टर को 1995 में गायब हुई बुद्ध की प्रतिमा को वापस करने का आदेश दिया है।

Update: 2020-12-07 07:27 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| चीन के सैंमिंग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने डच कलेक्टर को 1995 में गायब हुई बुद्ध की प्रतिमा को वापस करने का आदेश दिया है। चीन की अदालत ने डच कलेक्टर, ऑस्कर वैन ओवरिम के नाम आदेश जारी करते हुए 30 दिनों के भीतर प्रतिमा वापस करने को कहा है।

फुजियान के दक्षिण-पूर्व में स्थित यांगचुन गांव के लोगों का कहना है कि यह मूर्ति 1000 साल पुरानी है, जो साल 1995 में चोरी हो गई थी। वहीं डच कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने यह मूर्ति हांगकांग से साल 1996 में खरीदी थी। यह वो मूर्ति नहीं है जिसके मालिकाना हक का दावा यांगचुन गांव लोग कर रहे हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक, गायब हुई प्रतिमा में झांग गोंग झूशी और पैट्रिआर्क झांग गोंग के अवशेष हैं, जो सोंग राजवंश के दौरान बीमारियों के इलाज में मदद करने के लिए इस्तेमाल होते थे। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार 2015 में हंगरी के एक प्रदर्शनी में यह मूर्ति दिखाई दी थी। 3 साल तक चली इस कानूनी ल?ाई के बाद यह फैसला लिया गया कि यांगचुन गांव के लोगों को मूर्ति का मालिकाना हक दिया जा सकता है।


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