China गुइयांग : चीन के गुइझोउ प्रांत की एक अदालत द्वारा शुक्रवार को किए गए पुनर्विचार के अनुसार, 17 बच्चों का अपहरण करने और उनकी तस्करी करने के लिए एक महिला को मौत की सजा सुनाई गई। सितंबर 2023 में, गुइयांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 1993 और 1996 के बीच गुइझोउ और चोंगकिंग से 11 बच्चों का अपहरण करने और उन्हें हेबेई प्रांत के हान्डान शहर में तस्करी करने का दोषी पाए जाने के बाद यू हुआइंग को मौत की सजा सुनाई। यू और उसके साथी, जो अब मर चुका है, ने बच्चों को लाभ के लिए बेच दिया। यू ने तुरंत फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 में, गुइझोउ प्रांतीय उच्चतर पीपुल्स कोर्ट ने दूसरे मामले की सुनवाई की और जनवरी 2024 में मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया, जब पुलिस को पता चला कि यू को और भी बाल तस्करी के मामलों में फंसाया गया था।
हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में शामिल बच्चों की संख्या तब से 11 से बढ़कर 17 हो गई है। अदालत के अनुसार, बच्चे 12 परिवारों से थे, जिनमें से पाँच ने एक ही समय में दो बच्चों को खो दिया। कुछ बच्चों को बीच में ही छोड़ दिया गया। यू को जीवन भर के लिए उनके राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया और उनकी सारी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। (आईएएनएस)