इस्लामाबाद: देश के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शनिवार को पाकिस्तान की संसद द्वारा पारित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक विधायिका की शक्तियों से परे है। इस महीने की 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अदालत और सरकार के बीच असहमति जारी है, चुनाव आयोग के फैसले को खारिज करते हुए पंजाब विधान सभा के चुनाव 14 मई को होने चाहिए। सरकार ने न सिर्फ कोर्ट के फैसले की आलोचना की बल्कि उसे खारिज भी कर दिया। सरकार पाक सीजे सुमोतो की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है। संसद ने हाल ही में इस संबंध में विधेयकों को मंजूरी दी है।