पाकिस्तानी ARY चैनल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गृह मंत्रालय की नोटिस सस्पेंड
पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस को 17 अगस्त तक निलंबित कर यहां के लोकप्रिय चैनल को अस्थायी राहत दी है। मंत्रालय ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में देश में चैनल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया था।
पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस को 17 अगस्त तक निलंबित कर यहां के लोकप्रिय चैनल को अस्थायी राहत दी है। मंत्रालय ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में देश में चैनल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने शुक्रवार को एआरवाई (ARY) न्यूज के प्रसारण परमिट को रद्द कर दिया था। उन्होंने यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी शहबाज गिल का साक्षात्कार चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने के बाद उठाया था।
गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोप लगाया था कि सोमवार को प्रसारित किया गया साक्षात्कार पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना की छवि को धूमिल करने की योजना का हिस्सा था। डॉन अखबार के मुताबिक, सिंध हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के सचिव, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए टाल दी।
एनआईवाई न्यूज के प्रबंधन ने शनिवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी। इस नोटिस में पेमरा को निर्देश दिया गया है कि वह एआरआई न्यूज को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को एजेंसियों से मिली प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द कर दे।'