वॉशिंगटन: कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने 18 साल से कम उम्र के लोगों की शादी पर रोक लगाने वाले कानून पर साइन किए। इस कानून ने उन प्रावधानों को हटा दिया है जिनके तहत नाबालिग माता-पिता की सहमति से शादी कर सकते थे।
गवर्नर के ऑफिस के मुताबिक, AB 1267 नाम के इस कानून में 'डोमेस्टिक पार्टनरशिप' (घरेलू साझेदारी) के लिए भी कम से कम उम्र 18 साल तय की गई है। इसे सांता क्रूज़ की डेमोक्रेटिक असेंबली सदस्य गेल पेलरिन ने पेश किया था।
न्यूसम ने बुधवार (स्थानीय समय) को अपने ऑफिस में कोर्टनी स्टोडन के साथ इस बिल पर साइन किए। स्टोडन एक एडवोकेट हैं; उनके माता-पिता ने उन्हें 16 साल की उम्र में 50 साल के एक्टर डग हचिंसन से शादी करने की इजाज़त दी थी।
न्यूसम ने अपने ऑफिस से जारी एक बयान में कहा, "यह कैलिफ़ोर्निया के युवाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी कदम था, जो काफी समय से लंबित था। आज, कैलिफ़ोर्निया के बच्चे पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं।"
यह कानून उन प्रावधानों की जगह लेता है जो नाबालिगों को शादी या डोमेस्टिक पार्टनरशिप करने की इजाज़त देते थे; अब इसके लिए उम्र की शर्त 18 साल कर दी गई है। इसे 'अनचेन्ड एट लास्ट' (बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाला संगठन) और 'कैलिफ़ोर्निया कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ विमेन एंड गर्ल्स' ने प्रायोजित किया था।
स्टोडन ने इस कानून पर साइन किए जाने का स्वागत किया और कहा कि यह अभियान कैलिफ़ोर्निया से आगे भी जारी रहेगा।
स्टोडन ने कहा, "गवर्नर न्यूसम के आज के कदम से मुझे और हर जगह बाल विवाह से बचे लोगों को यह साफ हो गया है कि हमसे कभी भी इस बोझ को उठाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी।"
"मैं 'अनचेन्ड एट लास्ट' और उन सभी लोगों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाने के लिए लड़ाई लड़ी - कैलिफ़ोर्निया में जीत मिली है, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगी। मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक सभी 50 राज्यों में बच्चों को शादी से बचाया न जाए।"
गवर्नर के ऑफिस ने स्टोडन को बाल विवाह से बची हुई पीड़िता बताया, जो तलाक के बाद बच्चों के शोषण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने वाली एडवोकेट बनीं। ऑफिस ने बताया कि स्टोडन ने हचिंसन के साथ अपने रिश्ते को शोषणकारी और गलत बताया है।
कानून पर साइन करते समय उनके अनुभव को भी उजागर किया गया। समर्थकों ने उन मुश्किलों का ज़िक्र किया जिनका सामना नाबालिगों को तब करना पड़ सकता है जब वे बड़ों द्वारा तय या मंज़ूर की गई शादियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं।
पेलरिन ने इस कानून को आकार देने का श्रेय उन लोगों को दिया जो बाल विवाह से बचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आपबीती से पता चलता है कि कैसे माता-पिता की मंज़ूरी या सहमति जैसा दिखने वाला व्यवहार असल में ज़बरदस्ती को छिपा सकता है।
पेलरिन ने कहा, "इस कोशिश के केंद्र में हमेशा वे लोग रहे हैं जो बाल विवाह से बचे हैं।" "उन्होंने हमें बताया कि ऐसी शादी में बच्चा होने का क्या मतलब है जिसे आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं चुना। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती और शोषण के बारे में बताया जो सहमति के दिखावे के पीछे छिपा होता है।"
उन्होंने उन मुश्किलों के बारे में भी बताया जिनका सामना युवा मदद मांगते समय कर सकते हैं, खासकर तब जब उनकी देखभाल के लिए ज़िम्मेदार बड़े लोग ही उस शादी में शामिल हों।
"उन्होंने हमें बताया कि किसी नाबालिग के लिए मदद मांगना, वकील ढूंढना, घर छोड़ना या उन बड़ों से बचना कितना मुश्किल हो सकता है जो असल में उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। उनकी वजह से कैलिफ़ोर्निया के बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं।"
इस बदलाव में शादी और घरेलू पार्टनरशिप, दोनों शामिल हैं। गवर्नर की घोषणा में कहा गया है कि यह कानून उन प्रावधानों को खत्म करता है जो नाबालिगों को माता-पिता की सहमति से इनमें से किसी भी तरह के रिश्ते में बंधने की इजाज़त देते थे।
अमेरिका में शादी से जुड़ी शर्तें मुख्य रूप से राज्य के कानूनों से तय होती हैं। अलग-अलग इलाकों में न्यूनतम उम्र और अपवाद अलग-अलग रहे हैं, इसलिए बाल विवाह पर रोक लगाने का अभियान पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाने के बजाय हर राज्य में अलग-अलग कोशिशों के तौर पर चलाया गया है।
गवर्नर के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका के 17 राज्यों ने बिना किसी अपवाद के बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 'अनचेन्ड एट लास्ट' (Unchained At Last) ने शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र तय करने का अभियान चलाया है, और स्टोडन जैसी पीड़ित महिलाएं पूरे देश में इसके लिए कानून बनाने की वकालत कर रही हैं।