आतंकवाद मामले में पीटीआई के वरिष्ठ नेता शाह महमूद क़ुरैशी की ज़मानत बढ़ी

Update: 2023-06-24 12:09 GMT
इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पूर्व वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी के बाद, पार्टी के एक अन्य सदस्य, शाह महमूद कुरेशी की आतंकवाद के मामले में जमानत बिना किसी कार्यवाही के 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। एआरवाई न्यूज ने सूचना दी।
पीटीआई के उपाध्यक्ष और उनके वकील अली बुखारी आतंकवाद रोधी अदालत में पेश हुए. पूर्व मंत्री की जमानत बढ़ा दी गई क्योंकि आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास का तबादला हो गया है और नए न्यायाधीश ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है।
इससे पहले, शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने 9 मई को हुई बर्बरता और हिंसा के मामले में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को जमानत दे दी थी।
एआरवाई न्यूज के मुताबिक, अनुभवी राजनेताओं को जमानत देते हुए अदालत ने पुलिस को शाह महमूद कुरेशी और असद उमर को गिरफ्तार करने से रोक दिया और पुलिस को नोटिस जारी किया और 10 जुलाई तक रिकॉर्ड मांगा।
दोनों को प्रत्येक को 0.1 मिलियन रुपये का बांड जमा करने का भी आदेश दिया गया था।
इससे पहले आज, इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को देशद्रोह मामले में पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के अभियोग को स्थगित कर दिया, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया।
न्यायाधीश ने फवाद चौधरी की छूट याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें अभियोग के लिए 4 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत का यह फैसला चौधरी के कार्यवाही से बाहर रहने के बाद आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने शनिवार को सुनवाई फिर से शुरू की।
सुनवाई के दौरान फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल बीमारी के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके और उन्होंने आज की सुनवाई से छूट मांगी. फवाद चौधरी के वकीलों की बात सुनने के बाद जज ने पूछा कि क्या पूर्व मंत्री लू की चपेट में आए हैं.
इससे पहले, जनवरी में इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के सदस्यों को "धमकी" देने के आरोप में फवाद चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार किया था। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
यह मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के सचिव उमर हामिद खान की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 153-ए, 506, 505 और 124-ए (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मई में फवाद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
चौधरी ने हाल ही में पीटीआई से अलग हुए इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "हम सभी ने 9 मई की घटनाओं की निंदा की है" और जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
एआरवाई न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली (पीडीएम) सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की 250 मिलियन आबादी को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
चौधरी ने कहा, "पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं होगा कि विपक्ष की स्थिति खाली छोड़ दी जाए और पीडीएम को खेलने के लिए खुला मैदान दिया जाए।" (एएनआई)
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