उड्डयन नियामक: 31 जुलाई तक बढ़ाई गईं अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी पाबंदियां

अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी पाबंदियां

Update: 2021-06-30 07:39 GMT

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी पाबंदियों को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इनकी अवधि पहले जून में समाप्त हो रही थी. अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अभी सीमित संख्या में ही उड़ानें संचालित की जा रही हैं. वंदेभारत स्कीम के तहत काफी संख्या में उड़ानें हो रही हैं. हालांकि घरेलू स्तर पर उड़ानों की आवाजाही पर लगी ज्यादातर बंदिशें अभी समाप्त कर दी गई हैं. नागर विमानन महानिदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि माल ढुलाई कर रही विदेशी फ्लाइटों और डीजीसीए द्वारा मंजूर उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

भारत की पहली एयरपोर्ट COVID-19 टेस्टिंग सुविधा की शुरुआत दिल्ली से हुई

डीजीसीए ने कहा है कि कुछ चिन्हित अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ उड़ानों का परिचालन किया जाता रहेगा. हालांकि इन उड़ानों के दौरान हवाई यात्रा से जुड़े कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह अनुपालन विमानन कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा.इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी जारी किया गया है. अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर चुनिंदा उड़ानें भी गंतव्य वाले देश के कोरोना से जुड़े नियमों औऱ पाबंदियों पर निर्भर करती है. कई देशों ने अभी भी भारत से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा रखा है.
दरअसल, पढ़ाई या रोजगार के लिए विदेश जाने वाले यात्रियों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने उनके विदेश जाने की मदद के लिए वैक्सीनेशन को पासपोर्ट से लिंक कराने की सुविधा शुरू कर दी है. हालांकि यह सुविधा अभी सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीनेशन के लिए है. जिन लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज लग गई है, उन्हें आम लोगों से अलग दूसरी खुराक के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्हें 28 दिन के भीतर ही दूसरी डोज लग जाएगी औऱ वैक्सीनेशन को पासपोर्ट से लिंक कर दिया जाएगा. इससे गंतव्य देशों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा.

यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.

Tags:    

Similar News

-->