Ashoka University के प्रोफेसर महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Update: 2025-05-20 14:34 GMT
Guwahati गुवाहाटी: सोनीपत कोर्ट ने मंगलवार, 20 मई, 2025 को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पुलिस हिरासत बढ़ाने की हरियाणा पुलिस की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। खान के वकील कपिल बालियान के अनुसार, पुलिस ने उनके मुवक्किल का पासपोर्ट बरामद करने के लिए उनकी रिमांड को सात दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि खान को उनकी शुरुआती दो दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में रखा जाए।
बालियान ने कहा, "हमने कोर्ट को बताया कि खान के पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी पहले ही पुलिस को सौंप दी गई है और विदेश मंत्रालय से सभी यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।" खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित राय पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद गिरफ्तार किया गया था। रविवार, 18 मई, 2025 को कोर्ट ने एक मामले के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत और दूसरे के लिए न्यायिक हिरासत मंजूर की थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और जठेड़ी के सरपंच योगेश जठेड़ी ने खान के खिलाफ एक जैसे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
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