भारत समेत विश्व के तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ब्रिटेन के वीजा के लिए कर सकेंगे अप्लाई, Visa नियमों में ढील
स्वास्थ्य कार्यकर्ता ब्रिटेन के वीजा के लिए कर सकेंगे अप्लाई
लंदन, एजेंसी: भारत समेत विश्व के तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ब्रिटेन के वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यह वीजा 12 महीनों के लिए मान्य होगा, जिसे यूके हेल्थ एंड केयर वीजा के नाम जाना जाएगा। देश में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यह अस्थाई उपाय निकाला है।
शुक्रवार को ब्रिटेन की सरकार के तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि, हजारों अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। ताकि, इस क्षेत्र में हो रही कर्मचारियों की कमी से निपटा जा सके। इस तरीके योग्य लोगों को काम पर रखने में मदद मिलेगी, यह एक आसान और तेज तरीका है। ये कर्मचारी सरकार द्वारा संरक्षित घरों में देखभाल का काम करेंगे और वहां बुजुर्गों और विकलांगों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाएंगे।
देश की सरकार द्वारा यह आदेश यूके की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी (MAC) की सिफारिशों के बाद किया गया है। जिसमें देखभाल करने वालों और घरेलू देखभाल करने वालों को हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए योग्य बनाया गया है। साथ ही सभी को शार्टेज आक्यूपेशन लिस्ट (SOL) में जोड़ा गया है। स्वास्थ्य और देखभाल वीजा के लिए चयनित लोगों के लिए SOL में शामिल किए जाने पर न्यूनतम वार्षिक वेतन GBP 20,480 निर्धारित किया गया है।
ब्रिटिश सरकार ने अपने बयान में कहा है कि, कोरोनावायरस महामारी ने सामाजिक देखभाल क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को उजागर किया है। जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है, इस सप्ताह घोषित अस्थायी उपायों के अगले साल की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है और यह कम से कम 12 महीनों के लिए लागू होगा।
ब्रिटेन के स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग (डीएचएससी) के मुताबिक, स्वास्थ्य कर्मचारी जिनके पास देश में काम करने के लिए लाइसेंस नहीं है। वो अगले साल की शुरुआत में लागू होने से पहले लाइसेंस के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।