इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को सोमवार को जेल सुरक्षा कर्मचारियों की अनुपस्थिति में अपने वकीलों से अकेले मिलने की अनुमति दी है। एआरवाई न्यूज। विवरण के अनुसार, अदालत ने जेल प्रशासन को जेल हैंडबुक के अनुसार वकील को इमरान खान से अकेले मिलने देने का आदेश देने के बाद पीटीआई संस्थापक की याचिका को खारिज कर दिया।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, अदालत ने आदेश दिया कि खान और उनके वकील जेल सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति के बिना मिल सकते हैं और उन्हें अदियाला जेल में पेंसिल और कागज लाने की अनुमति है। इसके अलावा, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनके राजनीतिक सलाहकारों के बीच बैठक की मांग वाली याचिका को भी मंजूरी दे दी।
अदियाला जेल पीटीआई नेता उमर अयूब खान और पार्टी के संस्थापक इमरान खान के बीच पिछली बैठक का स्थान था, जिन्हें आतंकवाद विरोधी अदालत ने जेल में डाल दिया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में उमर अयूब ने दावा किया कि जेल प्रशासन ने उन्हें अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने से रोका था।
गौरतलब है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान फिलहाल तोशाखाना, सिफर और अवैध निकाह के आरोप में अदियाला जेल में बंद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 में उन्हें हटा दिया गया, इमरान खान कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच, 8 फरवरी को हुए चुनावों में उनकी पार्टी नेशनल असेंबली में सबसे बड़े समूह के रूप में उभरी। (एएनआई)