कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में 23 लोगों को सजा, एक भारतीय भी शामिल

Update: 2024-02-26 17:43 GMT
ताशकंद। उज्बेकिस्तान की एक अदालत ने छह महीने की लंबी सुनवाई के बाद भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दूषित कफ सिरप से जुड़ी 68 बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को 23 लोगों को जेल की सजा सुनाई।मध्य एशियाई राष्ट्र ने पहले दवाओं से जुड़ी 65 मौतों की सूचना दी थी, लेकिन पिछले महीने ताशकंद शहर की अदालत में अभियोजकों ने मरने वालों की संख्या अपडेट की और कहा कि सुनवाई के दौरान दो और लोगों पर आरोप लगाया गया था।एक भारतीय नागरिक सहित प्रतिवादियों को दो से 20 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ा। उन्हें कर चोरी, घटिया या नकली दवाओं की बिक्री, पद का दुरुपयोग, लापरवाही, जालसाजी और रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया।उज़्बेकिस्तान में भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा उत्पादित दवाएं बेचने वाली कंपनी क्यूरमैक्स मेडिकल के कार्यकारी निदेशक सिंह राघवेंद्र प्रतार को सबसे लंबी - 20 साल - जेल की सजा सुनाई गई थी।
पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जो आयातित दवाओं के लाइसेंस के प्रभारी थे, उन्हें भी लंबी सजा सुनाई गई।अदालत ने फैसला किया कि सिरप के सेवन से मरने वाले 68 बच्चों में से प्रत्येक के परिवार को 80,000 डॉलर (1 बिलियन उज़्बेक राशि) का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही विकलांग हुए चार अन्य बच्चों को भी मुआवजा दिया जाएगा।दवा से प्रभावित आठ अन्य बच्चों के माता-पिता को $16,000 से $40,000 तक मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक, अदालत के फैसले में कहा गया है कि सात दोषियों से मुआवजा राशि एकत्र की जाएगी।
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