संपत्ति का ब्योरा न देने पर 159 Pakistani Lawmakers को सस्पेंड किया गया

Update: 2026-01-16 12:34 GMT
Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 159 नेताओं की मेंबरशिप कैंसिल कर दी है। पाकिस्तान EC ने शुक्रवार को सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए। 2024-2025 के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन 15 जनवरी है। लेकिन, वह डेडलाइन खत्म होने के बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम फैसला लिया। EC ने ऐलान किया कि नेशनल असेंबली के साथ-साथ कई राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए 159 नेताओं की मेंबरशिप तुरंत प्रभाव से कैंसिल की जा रही है। पाकिस्तान EC ने कहा कि जब तक वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते, तब तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की जा रही है।
संसद के 32 सदस्यों में सैयद अली मूसा गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मोहम्मद अख्तर मेंगल शामिल हैं। ऊपरी सदन से मुसादिक मलिक समेत कुल 9 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है। पंजाब असेंबली के 50 सदस्य, सिंध असेंबली के 33 सदस्य, खैबर पख्तूनख्वा के 28 सदस्य और बलूचिस्तान असेंबली के सात सदस्यों को सस्पेंड किया गया है। इलेक्शन एक्ट, 2017 के सेक्शन 137 के तहत, पार्लियामेंट और असेंबली के चुने हुए नेताओं को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। पिछले साल, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने संपत्ति की जानकारी न देने पर 139 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सस्पेंड कर दिया था।
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