SC ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर ED से मांगा जवाब
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और …
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और याचिका को उनकी दूसरी याचिका के साथ टैग कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें। इसके साथ टैग करें…"
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की, जिसके तहत उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के आरोप में भट्टाचार्य को ईडी ने 11 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भट्टाचार्य की याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों मामले की जांच कर रहे हैं। कथित घोटाले में अवैध तरीकों से राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियाँ शामिल थीं।
गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका में, ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भट्टाचार्य एक प्रमुख व्यक्ति थे।