काम की खबर: बदल जाएंगे आज से ट्रैफिक के नियम, जानें- जब पुलिसवाले रोकें तो क्या करें?

काम की खबर: बदल जाएंगे आज से ट्रैफिक के नियम, जानें- जब पुलिसवाले रोकें तो क्या करें?

Update: 2020-10-01 01:26 GMT

फाइल फोटो 

पहली अक्टूबर से कई बड़ बदलाव होने जा रहे हैं. खासकर गुरुवार से आप ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं. अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की अनिवार्यता नहीं होगी.

दरअसल, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है. ऐसे में अब गुरुवार से आपको अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी.

चालक अब अपने वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स Digi-locker या m-parivahan में स्टोरेज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी. यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे.

अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इसमें वो मामले भी शामिल होंगे, जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जरूरत होती है.

इसके अलाव ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा. यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा. सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार-बार नहीं की जाए, जिससे सड़क चलते ड्राइवरों की परेशानी कम होगी.

मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों के बाद ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा. जिसमें अथॉरि​टीज और ड्राइवर के व्यवहार को भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा. जिसमें जांच का टाइम स्टैम्प, पुलिस अधिकारी का यूनिफॉर्म सहित पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट होगा. ट्रैफिक के नए नियम के दायरे में अधिकृत अधिकारी भी आएंगे.

इसके अलावा एक खास नियम एक अक्टूबर से बदल रहा है. मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए होगा. साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि रूट नेविगेशन के समय पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही हो.

इसके अलावा फोन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. यह भी साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

अब लाइसेंस, आरसी भी आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा.


Similar News