सुप्रीम कोर्ट ने RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तत्काल सुनने से किया मना
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रजिस्ट्री की ओर से दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी (तात्कालिकता) नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले पर विचार नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अदालत है, सार्वजनिक मंच नहीं और इस मामले को कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है।
शीर्ष अदालत ने एक जून को अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। वकील ने पहले कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों की ओर से 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आधार जैसे आईडी प्रूफ के बदला जा रहा है।