भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया.
नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्वविटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। दरअसल, सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है।
सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि, कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है।