24 बैंकों को आयकर विभाग ने E-Pay टैक्स सेवा के लिए किया अधिकृत
टैक्स का पेमेंट कैसे किया जा सकता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | Authorised Bank for E-Pay Tax: भारतीय आयकर विभाग ने अपनी ई-पे (e-Pay) टैक्स सेवा के लिए 24 बैंकों को अधिकृत किया है, जो टैक्स पेयर्स को बैंकों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने इनकम टैक्स का पेमेंट करने की अनुमति देता है. यह सेवा करदाताओं के लिए अपने कर दायित्वों को पूरा करने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है, क्योंकि वे बैंक शाखा या आयकर कार्यालय गए बिना अपने घरों या कार्यालयों में आराम से ऐसा कर सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट?
अधिकृत बैंकों में से किसी एक के साथ नेट बैंकिंग खाता होना है. यदि आपके पास पहले से नहीं है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक शाखा में जाकर खोल सकते हैं. एक बार आपके पास नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स होने के बाद, आप बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं:
‘टैक्स’ या ‘टैक्स पेमेंट्स’ टैब पर क्लिक करें
यह टैब आमतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ‘सर्विसेज’ या ‘पेमेंट्स’ सेक्शन में स्थित होता है. इस पर क्लिक करने से आप टैक्स पेमेंट के पेज पर पहुंच जाएंगे.
आप जिस प्रकार का टैक्स चुकाना चाहते हैं उसका चयन करें
आयकर विभाग टैक्स पेयर्स को विभिन्न प्रकार के करों का ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉप्रटी टैक्स. पेमेंट के लिए उपयुक्त टैक्स के प्रकार का चयन करें.जरूरी डीटेल्स दें
आपको अपना स्थायी खाता संख्या (पैन), मूल्यांकन वर्ष और वह राशि दर्ज करनी होगी जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं. सुनिश्चित करें कि आप इन विवरणों को सटीक रूप से रजिस्टर करते हैं, क्योंकि किसी भी गलती के कारण पेमेंट फेल हो सकता है या गलत टैक्स फाइलिंग हो सकती है.
पेमेंट का मोड चुनें
अधिकृत बैंक विभिन्न पेमेंट मोड पेश करते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई. वह पेमेंट विधि चुनें जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हो और पेमेंट पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें.
पेमेंट की पुष्टि करें
पेमेंट डीटेल रजिस्टर करने और पेमेंट मोड चुनने के बाद, आपको वेरीफिकेशन पेज पर निर्देशित किया जाएगा. डीटेल दोबारा वेरीफाई करें और पेमेंट पूरा करने के लिए ‘पुष्टि करें’ या ‘जमा करें’ बटन पर क्लिक करें.
पेमेंट रसीद संभाल कर रखें
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेमेंट रसीद प्राप्त होगी, जिसे आपको पेमेंट के प्रमाण के रूप में रखना चाहिए. आप रसीद को डाउनलोड भी कर सकते हैं या भविष्य के संदर्भ के लिए उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
बता दें, अधिकृत बैंक इस सेवा के लिए मामूली शुल्क ले सकते हैं, जो बैंक और चुनी गई पेमेंट मोड के आधार पर भिन्न हो सकता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि पेमेंट करने से पहले लागू शुल्क जानने के लिए बैंक की वेबसाइट देखें या उनकी ग्राहक सेवा से संपर्क करें.
गौरतलब है कि इन अधिकृत बैंकों के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली ई-पे टैक्स सेवा टैक्स पेयर्स के लिए अपने टैक्सेज का ऑनलाइन पेमेंट करने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है. इन स्टेप्स को फॉलो करके, टैक्स पेयर बिना किसी परेशानी या असुविधा के मिनटों में अपना टैक्स पेमेंट पूरा कर सकते हैं.