दिल्ली पुलिस ने 14 वर्षीय लड़की को इंस्टाग्राम पर परेशान करने, धमकी देने के आरोप में कॉलेज छात्र को गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने 14 वर्षीय लड़की को इंस्टाग्राम
पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्र को कथित तौर पर एक लड़की का पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और उसे नग्न तस्वीरें भेजने के लिए दबाव डाला था, साथ ही उसकी पहले से उपलब्ध निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी थी।
यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी, जो यहां स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, ने उसे धमकाया और यौन संबंधों की मांग की।
पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के फोन की जांच करने पर पता चला कि वह इसी तरीके का इस्तेमाल कर अन्य लड़कियों को परेशान कर रहा था।
उनके अनुसार, उसने अपने माता-पिता को एक आईफोन खरीदने के लिए मजबूर किया था, जिसे वह इन लड़कियों को दिखाता था। आरोपी को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने 25 जनवरी को पुलिस में शिकायत की कि उनकी 14 वर्षीय बेटी ने इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से अपनी तस्वीरें और वीडियो किसी के साथ साझा की और उन्हें डर था कि वे वीडियो प्रसारित हो सकते हैं।
हालांकि, वह शुरू में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अनिच्छुक था और इस तरह पीड़िता और उसके पिता दोनों की काउंसलिंग की गई, पुलिस ने कहा। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने खुलासा किया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक दोस्त के साथ अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो साझा की थी, जो उस पर अनुचित चैट शुरू करने और उसे ऐसी और तस्वीरें भेजने का दबाव बना रहा था।
उन्होंने कहा कि लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि जिस सिम कार्ड पर आरोपी का आईपी पता पंजीकृत था, वह 50 वर्षीय व्यक्ति का है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिम कार्ड के विक्रेता ने कहा कि उसके पास आधार नंबर के अलावा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसका इस्तेमाल कार खरीदने के लिए किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने इंस्टाग्राम से प्राप्त आरोपी की फोटो दिखाकर किराना दुकान मालिकों और स्थानीय वेंडरों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा कि आखिरकार लड़के की पहचान हो गई और पता चला कि वह अपने पिता के नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल कर रहा था।
चूंकि लड़का घर पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसके पिता को उसे थाने में पेश करने का निर्देश दिया गया था।
"आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पास एक लड़की की कुछ निजी तस्वीरें आईं और उसने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। वह उसकी निजी तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन पर सहेज कर रखता था और हर समय उसका ऑनलाइन पीछा करता था।"
डीसीपी ने कहा, "उससे दोस्ती करने के बाद, उसने उसकी नग्न तस्वीरें मांगनी शुरू कर दीं। लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया, तो उसने नग्न तस्वीरें दिखाईं, जो उसके पास पहले से थीं और इस तरह की और तस्वीरें और यौन अनुग्रह की ऑनलाइन मांग की।"
भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (सेक्सटॉर्शन) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला।