सरकार ने ISRO को विस्फोटक नियम के प्रावधानों से छूट दी

Update: 2022-11-29 11:12 GMT
सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष रॉकेट के लिए ठोस प्रणोदक के निर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को मंजूरी लेने से छूट दी है। इससे पहले, इसरो को उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) को बढ़ावा देने के लिए विभाग की एक शाखा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस लेना पड़ता था।
एक ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष रॉकेट की एक श्रेणी में प्रयुक्त मुख्य ईंधन है। DPIIT की एक अधिसूचना के अनुसार, छूट कुछ शर्तों के अधीन है।
अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संयुक्त राष्ट्र कक्षा I (विस्फोटक) के तहत आने वाले अंतरिक्ष रॉकेटों के लिए ठोस प्रणोदक के निर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए विस्फोटक नियम 2008 के सभी प्रावधानों के संचालन से छूट देती है।"
शर्तों के अनुसार, इसरो को विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए भवनों के निर्माण के लिए विस्फोटक भंडारण और परिवहन समिति (STEC) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। अधिसूचना के अनुसार, उन्हें सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी (CFEES) के एक सदस्य की भागीदारी के साथ ठोस प्रणोदक निर्माण सुविधाओं का द्विवार्षिक सुरक्षा ऑडिट भी करना है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है।
एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। PESO, जिसे पहले विस्फोटक विभाग के रूप में जाना जाता था, खतरनाक पदार्थों, जैसे विस्फोटक, संपीड़ित गैस और पेट्रोलियम की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है।
अधिकारी ने कहा कि इसरो एक विश्व स्तरीय संगठन है और इस तरह के विस्फोटकों से निपटने में सभी विशेषज्ञता है और इन सामग्रियों की संरचना जटिल और संवेदनशील है।
अधिकारी ने कहा कि इसरो इस छूट की मांग कर रहा था, जो 2008 से पहले थी। 2008 में, विस्फोटक नियम में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसने उस छूट को हटा दिया था और अब इसे बहाल कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, "लेकिन यह छूट केवल ऐसे प्रणोदकों के लिए है। खतरनाक रसायनों के लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा।"
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