Punjab : अवैध खनन मामले में भोआ के पूर्व कांग्रेस विधायक को 12 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पंजाब : भोआ से पूर्व कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल को एक स्थानीय अदालत ने 12 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कल खनन विभाग की शिकायत पर तारागढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 353 और 186 और खान और खनिज अधिनियम (विकास और विनियमन) के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद …
पंजाब : भोआ से पूर्व कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल को एक स्थानीय अदालत ने 12 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कल खनन विभाग की शिकायत पर तारागढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 353 और 186 और खान और खनिज अधिनियम (विकास और विनियमन) के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
जोगिंदर पाल को कल सीने में दर्द की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी थी, हालांकि, अदालत ने उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा और पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया।
एक अधिकारी जो उस छापेमारी टीम का हिस्सा था, जो किर्रियान गांव पहुंची थी, जहां पूर्व विधायक और उसके गुर्गे कथित तौर पर अवैध खनन में शामिल थे, ने कहा कि जोगिंदर पाल ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ "अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया था। “हमें न केवल अपना कर्तव्य निभाने से रोका गया बल्कि उनके मौखिक हमले का भी सामना करना पड़ा। पहले भी उन्होंने ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वह अभियोजन से बच जाते थे क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक थे," उन्होंने कहा।
एसएसपी ने कहा कि वे पठानकोट जिले में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेंगे।