AMRITSAR: अमृतसर निकाय चुनाव मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम (एमसी) चुनाव कराने में देरी से संबंधित मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्च तय की है। एक स्थानीय निवासी ने सदन का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एमसी चुनाव कराने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। …
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम (एमसी) चुनाव कराने में देरी से संबंधित मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्च तय की है।
एक स्थानीय निवासी ने सदन का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एमसी चुनाव कराने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से पंजाब सरकार और चुनाव आयोग को ताजा नोटिस जारी किया गया है.
अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फगवाड़ा में नगर निगम सदनों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव न कराए जाने को लेकर शहर के आरटीआई कार्यकर्ता प्रबोध चंद्र बाली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया कि जनवरी 2023 में एमसी के सदन का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है।
“भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू और पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 7 के तहत, नागरिक निकाय जनरल हाउस को भंग करने से पहले चुनाव कराए जाने चाहिए। राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराकर एक साल के लिए मतदाताओं को उनके बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया है. राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक एमसी चुनाव कराने के कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है, ”आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा।
आज की सुनवाई अहम मानी जा रही है क्योंकि कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है जिसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी.
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