गुरुग्राम: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस बाइक सवारों के साथ सख्त हो गई है। उसने पिछले महीने 'साइलेंसर ब्लास्ट' के लिए 189 चालान जारी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल और प्रेशर हॉर्न के हैं।
बता दें कि 'साइलेंसर ब्लास्ट' को तकनीकी रूप से केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 120 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत 'साइलेंसर से शोर करना' कहा जाता है। आमतौर पर मोटरसाइकिल के तेज गति पर होने पर इंजन को बंद करके दोबारा तुरंत चालू करके यह शोर किया जाता है। बाइकों से पटाखे जैसी आवाज निकलती है। ऐसा आमतौर पर बुलेट जैसी भारी इंजन वाली मोटरसाइकिलों में हो सकता है।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने कहा कि पिछले महीने गुरुग्राम पुलिस द्वारा साइलेंसर ब्लास्ट और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करके यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान कुल 189 चालान किए गए, जिनमें से 94 चालान साइलेंसर ब्लास्ट के लिए और 95 प्रेशर हॉर्न के लिए थे। इन मामलों में 18.90 लाख रुपये जुर्माना वसूला।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी मोटरसाइकिलों में प्रेशर हॉर्न या पटाखे लगाकर अन्य लोगों को परेशान भी करते हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे बाइक पर क्रैकर या प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। विज ने कहा, "हम लोगों से अपील करते हैं कि दोपहिया वाहन पर केवल दो व्यक्ति ही यात्रा करें और हेलमेट का उपयोग करें, गलत/विपरीत दिशा में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार का नशा न करें, मोबाइल का उपयोग न करें और सभी यातायात नियमों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं।"